No More Form 16… 1 अप्रैल से ITR के नियम बदल रहे हैं; डॉक्यूमेंटेशन के तरीके भी बदलेंगे

No More Form 16: हालांकि Form 16 हमेशा से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने या इनकम से जुड़े दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहा है, लेकिन अब आपको यह नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल, 2026 से, मौजूदा नियम में बदलाव होने वाला है; इसकी जगह एक दूसरा फॉर्म जारी किया जाएगा, जिसे आप अपनी इनकम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

लोगों को अब Form 16 और Form 16A जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इनकी जगह दूसरे डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे।

Form 16 को ‘टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स’ (TDS) के सर्टिफिकेट के तौर पर जाना जाता है। खास तौर पर, यह सैलरी से होने वाली इनकम पर लागू होने वाले TDS सर्टिफिकेट का काम करता है। नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के तहत, इस डॉक्यूमेंट की जगह अब Form 130 इस्तेमाल किया जाएगा। Form 16 में आम तौर पर किसी व्यक्ति की सैलरी, काटे गए और जमा किए गए टैक्स, और लागू टैक्स कटौतियों के बारे में पूरी जानकारी होती है।

इसमें सभी TDS कटौतियों का भी पूरा रिकॉर्ड होता है। टैक्स कानूनों के मुताबिक… इसलिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम का पेमेंट किया गया और टैक्स काटा गया, उसके ठीक बाद वाले फाइनेंशियल ईयर की 15 जून तक Form 16 जारी करना ज़रूरी है।

Form 16A और दूसरे फॉर्म भी बदले जाएंगे

इसी तरह, Form 16A सैलरी के अलावा दूसरी इनकम, जैसे किराया, ब्याज, बिजनेस से होने वाली इनकम और कंसल्टेंसी फीस के लिए TDS सर्टिफिकेट का काम करता है। 1 अप्रैल, 2026 से इसका नाम बदलकर Form 131 कर दिया जाएगा। इसे उस तारीख के 15 दिनों के अंदर जारी करना ज़रूरी है, जिस तारीख को संबंधित तिमाही TDS की जानकारी दी जाती है।

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशन पाने वालों और दूसरे टैक्सपेयर्स को भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है; ये डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत होते हैं कि अलग-अलग टैक्सपेयर्स से टैक्स इकट्ठा किया गया है।

इन डॉक्यूमेंट्स के नाम भी बदलेंगे

नए टैक्स कानून के तहत, टैक्स से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स के नाम भी बदले जाएंगे। खास तौर पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाने वाला डॉक्यूमेंट 26AS अब डॉक्यूमेंट 168 कहलाएगा। तिमाही TDS स्टेटमेंट, जिसे अभी डॉक्यूमेंट 24Q के नाम से जाना जाता है, नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट 138 कहलाएगा।

नाम बदलने से काम-काज पर कोई असर नहीं पड़ेगा

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इन डॉक्यूमेंट्स के नाम बदलने से उनके काम-काज या ज़रूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि, ये बदलाव नए कानून के संशोधित प्रावधानों के अनुसार लागू किए गए हैं। इसका मुख्य मकसद फालतू की चीज़ों को हटाना, नियमों को आसान बनाना और इन डॉक्यूमेंट्स को इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के हिसाब से बनाना है।

नया कानून पुराने टैक्स कानूनों की जगह लेगा

यह ध्यान देने वाली बात है कि इनकम टैक्स एक्ट, 2025 मौजूदा कानून की जगह लेगा, जो 1961 से लागू है। नए एक्ट के तहत, इन डॉक्यूमेंट्स से जुड़े बदलावों के अलावा, टैक्स दरों या पूरे टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

  • Tripti Panday

    तृप्ती पान्डेय बीडीएफ न्यूज में सिनीयर डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। और पिछले 5 साल से पत्रकारिता कर रहीं है, इन्होंने इससे पहले कई न्यूज पेपर जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण,लोकल वोकल, जैसी प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स और ऐप्स में काम किया है। राजनीति की खबरों में इनकी खास पकड़ है।

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