मालवीय नगर आग की घटना में बड़ा खुलासा! हादसे के बाद होटल मालिक मौके से फरार हो गया था

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी आग के संबंध में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, होटल—’फ्लोरिश स्टे’—का मालिक आग लगने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया था। मालिक, लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान यह खुलासा किया।

उसने बताया कि घटना के समय वह बस उस जगह से गुज़र रहा था और रुका नहीं। वह डर के मारे मौके से भाग गया।

मौके से भागने के बाद, होटल मालिक अपने घर भी नहीं लौटा; इसके बजाय, वह सड़कों पर भटकता रहा।

होटल मालिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा

पूछताछ के दौरान, उसने खुलासा किया कि उसने तीन साल पहले अहलूवालिया नामक एक व्यक्ति से यह इमारत खरीदी थी और उस परिसर में एक होटल-सह-गेस्ट हाउस चला रहा था। पहले, इस इमारत में एक खादी की दुकान हुआ करती थी। इमारत खुद ही जर्जर हालत में थी।

पूछताछ के दौरान, होटल मालिक ने दावा किया कि उसने ‘BNB’ (बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट), पर्यटन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और एक रेस्तरां के लिए अनुमति प्राप्त की थी। हालाँकि, दिल्ली पुलिस वर्तमान में इन दावों की पुष्टि कर रही है।

होटल मालिक को आज—गुरुवार—दोपहर लगभग 2:00 बजे कोर्ट के सामने पेश किया जाना है। संभावना है कि दिल्ली पुलिस 3 से 4 दिनों की रिमांड मांगेगी।

होटल मालिक और उसकी पत्नी को नोटिस जारी

घटना के दिन—3 जून को—दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक, लवकेश बजाज, और उसकी पत्नी के खिलाफ एक ‘लुक आउट सर्कुलर’ (LOC) जारी किया था। यह कदम लवकेश की गिरफ्तारी से पहले इसलिए उठाया गया था ताकि उसे देश छोड़कर भागने से रोका जा सके।

कई धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले के संबंध में एक FIR दर्ज की है। यह मामला मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस ने *भारतीय न्याय संहिता* (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। FIR में BNS की धारा 105, 326(g), 324(5), 125(a), 125(b), और 287 को शामिल किया गया है।

BNS की धारा 105 गैर-इरादतन हत्या (culpable homicide not amounting to murder) से संबंधित है। यह उन मामलों में लागू होती है जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन हत्या करने का स्पष्ट इरादा साबित नहीं हो पाता। यह धारा कड़ी सज़ा का प्रावधान करती है।

BNS की धारा 326(g) आग, विस्फोटक पदार्थों, या अन्य खतरनाक साधनों का उपयोग करके किसी संपत्ति या परिसर को नुकसान पहुँचाने से संबंधित है। जांच एजेंसियां ​​वर्तमान में यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आग लगने के पीछे कोई लापरवाही या नियमों का उल्लंघन जिम्मेदार था।

BNS की धारा 324(5) उन मामलों में लगाई जाती है जिनमें शरारत या जानबूझकर नुकसान पहुँचाना शामिल होता है। वहीं, धारा 125(a) और 125(b) उन कृत्यों से संबंधित हैं जो मानव जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालते हैं; इनमें लापरवाही या खतरनाक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोखिम में डालने के आरोप शामिल हैं।

पहली कॉल से लेकर बचाव अभियान तक… इस त्रासदी की पूरी टाइमलाइन

दिल्ली अग्निशमन सेवा (Delhi Fire Services) को आग लगने के संबंध में पहली कॉल सुबह 8:50 बजे मिली, जिसके बाद दूसरी कॉल 8:55 बजे और तीसरी कॉल 9:16 बजे मिली। आग बुझाने का अभियान कई घंटों तक जारी रहा, क्योंकि टीमें आग पर काबू पाने और इमारत की तलाशी लेने का काम कर रही थीं।

दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी सुबह 8:48 बजे मिली, और तुरंत एक बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, अन्य एजेंसियों के घटनास्थल पर पहुँचने से पहले ही टीमों ने इमारत के अंदर फँसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए थे। कई एजेंसियों की मदद से 40 से अधिक लोगों को बचाया गया; हालाँकि, इस घटना में 21 लोगों की जान चली गई।

Tripti Panday

तृप्ती पान्डेय बीडीएफ न्यूज में सिनीयर डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। और पिछले 5 साल से पत्रकारिता कर रहीं है, इन्होंने इससे पहले कई न्यूज पेपर जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण,लोकल वोकल, जैसी प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स और ऐप्स में काम किया है। राजनीति की खबरों में इनकी खास पकड़ है।

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