विदेश से आने वाला पैसा अब एक ही दिन में खाते में जमा होगा: RBI ने नियमों में बड़ा बदलाव किया

विदेश से पैसा मिलने में आमतौर पर होने वाली देरी अब जल्द ही बीते दिनों की बात हो जाएगी। एक अहम फ़ैसले में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि विदेशी लेन-देन के ज़रिए मिला पैसा, मिलने के उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा कर दिया जाए। इस पहल का मकसद आम लोगों को ज़्यादा सुविधा देना और वैश्विक मंच पर भारत के पेमेंट सिस्टम को और मज़बूत बनाना है।

पहले, जब कोई व्यक्ति विदेश से पैसा भेजता था, तो पाने वाले के खाते में पैसा दिखने में अक्सर एक या दो दिन—या उससे भी ज़्यादा समय—लग जाता था। इससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, खासकर उन लोगों को जो अपने परिवार के गुज़ारे या अपने कारोबार के लिए इस पैसे पर निर्भर रहते थे।

RBI ने इस समस्या को हल करने और सुलझाने के लिए ही यह नया नियम लागू किया है

अब, नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी बैंक को विदेशी मुद्रा बाज़ार के समय के दौरान विदेश से पैसा—खासकर, विदेश से आने वाला पैसा (इनवर्ड रेमिटेंस)—मिलता है, तो उसे वह पैसा उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा करना ज़रूरी है। अगर पैसा बाज़ार बंद होने के बाद आता है, तो उसे अगले कारोबारी दिन जमा करना होगा। हालाँकि, यह शर्त है कि ऐसे सभी लेन-देन को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत तय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

और भी बदलाव किए गए हैं

RBI ने न सिर्फ़ पैसा जमा करने के लिए एक तय समय-सीमा तय की है, बल्कि बैंकों को यह भी निर्देश दिया है कि जैसे ही उन्हें विदेश से पैसा आने की जानकारी मिले, वे तुरंत ग्राहक को सूचित करें। अगर ऐसी जानकारी बैंकिंग समय के बाद मिलती है, तो बैंक को अगले कारोबारी दिन की शुरुआत में ग्राहक को सूचित करना होगा।

यह उपाय यह पक्का करता है कि ग्राहकों को उनके पैसे की स्थिति के बारे में साफ़ और समय पर जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा, RBI ने बैंकों के काम करने के तरीकों में सुधार की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है।

अभी, कई बैंक अपने खातों का मिलान (reconcile) सिर्फ़ दिन के आखिर में करते हैं, जिस वजह से देरी होती है। अब उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इस मिलान प्रक्रिया को रियल-टाइम में—या कम से कम, हर घंटे के आधार पर—अपडेट करें, ताकि फंड्स को तेज़ी से क्रेडिट किया जा सके।

बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे टेक्नोलॉजी के मामले में अपने सिस्टम को मज़बूत करें। RBI चाहता है कि बैंक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करें, जहाँ ग्राहक अपने ट्रांज़ैक्शन को ट्रैक कर सकें, ज़रूरी दस्तावेज़ जमा कर सकें और रियल-टाइम में उनकी स्थिति देख सकें।

इसके अलावा, बैंकों को STP (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई है। इससे फंड्स सीधे ग्राहक के खाते में पहुँच जाएँगे—बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के—जिससे समय बचेगा और गलतियों की संभावना कम हो जाएगी।

निष्कर्ष

यह नया नियम जारी होने के छह महीने बाद लागू होगा, जिससे बैंकों को अपने सिस्टम को अपडेट करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। ये निर्देश पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत जारी किए गए हैं।RBI के इस कदम से उन लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें विदेश से रेमिटेंस मिलता है। इससे न केवल ट्रांज़ैक्शन में तेज़ी आएगी, बल्कि पारदर्शिता और विश्वास भी बढ़ेगा।

Tripti Panday

तृप्ती पान्डेय बीडीएफ न्यूज में सिनीयर डिजिटल कंटेंट राइटर हैं। और पिछले 5 साल से पत्रकारिता कर रहीं है, इन्होंने इससे पहले कई न्यूज पेपर जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण,लोकल वोकल, जैसी प्रमुख न्यूज वेबसाइट्स और ऐप्स में काम किया है। राजनीति की खबरों में इनकी खास पकड़ है।

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