राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसला सुनाते हुए जज जितेंद्र सिंह ने CBI द्वारा पेश किए गए सबूतों को नामंज़ूर पाया। जज ने कहा, “आपने जो भी सबूत पेश किए हैं, वे सिर्फ़ बयानों पर आधारित हैं। आपके (CBI) पास इस केस में कोई ठोस सबूत नहीं है।” हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन CBI इस केस में ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही।
दिल्ली शराब केस में 1,000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई थी। 300 गवाह पेश किए गए थे। आरोपियों को सरकारी गवाह के तौर पर पेश किया गया था। इसके बावजूद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया।
एक्साइज पॉलिसी केस अपडेट्स
राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब पॉलिसी केस में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी के सबूतों को कमज़ोर और नाकाफी बताते हुए कहा कि आरोपों के लिए ठोस और बड़े सबूतों की ज़रूरत होती है, जो इस केस में नहीं थे।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति (BRAC) की MLC के. कविता को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपों पर तभी विचार किया जाएगा जब उनके सपोर्ट में बड़े और ठोस सबूत होंगे, जो जांच एजेंसी इस केस में पेश करने में नाकाम रही।
दिल्ली शराब पॉलिसी केस
फैसले के बाद, अरविंद केजरीवाल इमोशनल हो गए और कहा कि उनके खिलाफ केस मनगढ़ंत था, जिसका मकसद उनकी और उनकी पार्टी की इमेज खराब करना था। केजरीवाल ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी राजनीतिक साज़िश बताया और कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनता को देश के असली मुद्दों, जैसे महंगाई, बेरोज़गारी और प्रदूषण पर ध्यान देना चाहिए।
दिल्ली शराब मामले में केजरीवाल और सिसोदिया कैसे बरी हुए
पूरा मामला दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी 2022-23 से शुरू हुआ, जिसमें CBI और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस मामले में कई नेताओं को जेल हुई थी। कोर्ट ने साफ़ कहा कि संवैधानिक अधिकारियों पर आरोप लगाने के लिए ठोस सबूत ज़रूरी हैं; सिर्फ़ दावों पर केस नहीं बनाया जा सकता।
पहले, कोर्ट ने एक्साइज़ डिपार्टमेंट के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया। इसके बाद, मनीष सिसोदिया और आखिर में अरविंद केजरीवाल को राहत दी गई।
निष्कर्ष
कोर्ट ने जांच एजेंसी के सबूतों को कमज़ोर और नाकाफ़ी बताया और चार्जशीट में कई कमियां बताईं। इस फ़ैसले के बाद, जांच एजेंसी ने संकेत दिया है कि वह इसे हाई कोर्ट में चुनौती देगी।






